विधायक को खड़े होकर सलाम न करने पर हुई कार्रवाई, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को लगाई कड़ी फटकार
चंडीगढ़ः कोविड इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना हरियाणा सरकार के लिए भारी पड़ गया। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार के इस कदम को अनुचित बताते हुए न केवल कड़ी आपत्ति दर्ज की, बल्कि राज्य सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
ड्यूटी पर थे डॉक्टर, पहचान नहीं पाए विधायक
मामला उस समय का है जब सरकारी अस्पताल में कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्यरत डॉ. मनोज कोविड महामारी के दौरान इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी निभा रहे थे। इसी दौरान एक स्थानीय विधायक अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने खड़े होकर अभिवादन नहीं किया।
डॉक्टर का कहना था कि वह विधायक को पहचान नहीं पाए थे
उनका किसी तरह का अपमान करने का इरादा नहीं थाइसके बावजूद कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।
कोर्ट ने कहा—यह बेहद चिंताजनक
हाईकोर्ट ने मामले की सुनव...









