15 ग्राम पंचायतों की वित्तीय अनियमितताओं में जिला पंचायत की सीईओ ने की कड़ी सुनवाई
कटनी: गुरुवार को जिला पंचायत की सीईओ एवं विहित प्राधिकारी सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने 15 ग्राम पंचायतों में हुई वित्तीय अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई की। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 89 के तहत की गई।
सुश्री कौर ने ग्राम पंचायतों के पक्ष को अत्यंत धैर्य के साथ सुना और प्रस्तुत किए गए जवाब, साक्ष्य एवं दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वहीं, यदि समाधान कारक उत्तर नहीं प्राप्त हुए तो धारा 92 के तहत शासकीय राशि की वसूली के लिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश रीडर शाखा के प्रभारी अधिकारी श्री पंकज नामदेव को दिए।
सोलर लाइट क्रय में नियमों का उल्लंघन14 ग्राम पंचायतों—किरहाई पिपरिया, गुदरी, मोहनिया नीम, सलैया फाटक, अमोच, पड़वार, धूरी, स्लीमनाबाद, अमगवां, खमतरा, गौरहा, अमरगढ़, रामपाटन, तिहारी—द्वारा सोलर लाइट की 43,71,500 रुपए की नियम विरुद्ध खरीदी की...









