सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट घोटालों में CBI को इंटरपोल की मदद लेने का दिया निर्देश
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट घोटालों के मामलों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए CBI को आदेश दिया है कि वह विदेशी साइबर अपराधियों तक पहुँचने के लिए इंटरपोल की मदद ले। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि टेलीकॉम सेवा प्रदाता किसी एक व्यक्ति या इकाई को कई सिम कार्ड जारी न करें, क्योंकि उनका दुरुपयोग साइबर अपराधों में हो सकता है।
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए निर्देश:कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा कि वे क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित करें। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया गया कि गृह मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों के विचार साइबर अपराध मामलों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं।
CBI को दी गई पूरी स्वतंत्रता:सुप्रीम को...









