Friday, December 19

सिम बाइंडिंग नियम पर विवाद: जियो-एयरटेल खुश, व्हाट्सऐप और गूगल असहज

नई दिल्ली | भारत सरकार ने हाल ही में ‘सिम बाइंडिंग’ नामक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसी मैसेजिंग ऐप्स को यूजर के फोन में मौजूद सिम कार्ड से हमेशा जुड़े रहना होगा। इस नियम को टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया ने सराहा है, जबकि व्हाट्सऐप, गूगल और मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं।

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टेलीकॉम कंपनियों की प्रतिक्रिया

  • COAI (Cellular Operators Association of India) का कहना है कि सिम बाइंडिंग से फर्जी नंबरों और ऑनलाइन ठगी पर रोक लगेगी
  • नियम से यूजर, उसका नंबर और डिवाइस तीनों के बीच मजबूत कड़ी बनेगी।
  • जियो और एयरटेल ने इस फैसले के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) को बधाई दी।

व्हाट्सऐप और गूगल का विरोध

  • ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम (BIF) ने कहा कि यह नियम बिना चर्चा और जल्दबाजी में बनाया गया।
  • BIF में मेटा, गूगल, अमेज़न जैसी कंपनियां शामिल हैं।
  • उनका कहना है कि नियम तकनीकी और कानूनी रूप से सही नहीं, और आम यूजर्स के लिए सुविधाजनक भी नहीं।
  • BIF ने सरकार से सार्वजनिक चर्चा और सभी पक्षों की भागीदारी की मांग की है।

सिम बाइंडिंग नियम क्या है?

  • नए नियम के अनुसार जिस सिम से आपने ऐप पर अकाउंट बनाया है, वही सिम हमेशा फोन में होनी चाहिए।
  • यदि सिम नहीं होगी, तो ऐप काम नहीं करेगी।
  • लैपटॉप या वेब वर्जन इस्तेमाल करने पर हर छह घंटे में ऑटोमैटिक लॉगआउट होगा और QR कोड स्कैन करना पड़ेगा।
  • कंपनियों को 90 दिन के अंदर इसे लागू करना अनिवार्य है।

नियम से संभावित परेशानी

  • विदेश यात्रा पर लोकल सिम डालने पर ऐप बंद हो सकती है।
  • नया फोन लेने पर पुरानी सिम नहीं होने पर ऐप काम नहीं करेगी।
  • बच्चों और बुजुर्गों के फोन में समस्या आ सकती है।
  • लैपटॉप या ब्रॉडबैंड पर लॉगिन करते समय हर छह घंटे में QR कोड स्कैन करना पड़ेगा
  • प्राइवेसी का सवाल भी उठता है, क्योंकि अब आपकी ऐप गतिविधि फोन की सिम से जुड़ी रहेगी।
    निष्कर्ष:
    सिम बाइंडिंग नियम से ऑनलाइन ठगी और फर्जी नंबरों पर नियंत्रण बढ़ेगा, लेकिन तकनीकी कंपनियों और यूजर्स के लिए यह कई तरह की तकनीकी और प्राइवेसी समस्याएं भी ला सकता है। अब सरकार और टेक कंपनियों के बीच इस मुद्दे पर समीक्षा और चर्चा का दौर जारी रहेगा।

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